UGC New Guidelines 2023 : जारी हुइ यूजीसी की नई गाइडलाइन्स, इन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स दे ध्यान

UGC New Guidelines यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के रिवाइज्ड दिशानिर्देशों के अनुसार अब 20 साल से कम पुराने उच्च शिक्षा संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी (मानद विश्वविद्यालय) का दर्जा पाने के पात्र होंगे।

वहीं अब निजी विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह एग्जीक्टिव काउंसिल्स का गठन करना होगा। केंद्र ने अधिक क्वालिटी फोकस मानद विश्वविद्यालय (डीम्ड यूनिवर्सिटीज) UGC New Guidelines की स्थापना के लिए पात्रता मानदंड को सरल बनाते हुए ‘डीम्ड’ का दर्जा प्राप्त करने के लिए मौजूदा सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए रिवाइज्ड दिशानिर्देश जारी किए हुए हैं।

UGC New Guidelines

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023, अब 2019 के दिशानिर्देशों की जगह लेगा। शिक्षा मंत्री के अनुसार, नए नियम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में परिकल्पित “सरल लेकिन कड़े” नियामक ढांचे के सिद्धांत को केंद्र में रखते हुए बनाएं गए हैं।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि जारी हुए नए दिशानिर्देश विश्वविद्यालयों को क्वालिटी और एक्सीलेंस पर फोकस करने के साथ ही रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने और मारे उच्च शिक्षा परिदृश्य को बदलने में दीर्घकालिक प्रभाव डालने के लिए भी हमें प्रोत्साहित करेंगे। इसके साथ ही मानदंड एक ऑब्जेक्टिव और पारदर्शी तरीके से कई और क्वालिटी फोकस डीम्ड यूनिवर्सिटी UGC New Guidelines के निर्माण की सुविधा भी प्रदान करेंगे।”

UGC New Guidelines 2023

यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) अधिनियम केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय के अलावा किसी भी संस्थान को मानद विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय) का दर्जा देने का प्रावधान भी करता है। इसी सिलसिले में यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार कहते हैं कि 2023 के दिशानिर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप हैं। वैसे तो वे काफी हद तक सरल ही हैं लेकिन कुछ हद तक कड़े भी हैं। हमारे देश की बात करें तो फिलहाल करीब 170 डीम्ड संस्थान देश के अलग-अलग राज्यों में मौजूद हैं।

अन्य मानदंड जो बदले हुए हैं, उनमें फैकल्टी की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 की गई है, निजी संस्थानों के लिए कॉर्पस फंड को बढ़ाते हुए 10 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये किया गया है, और इन ही विश्वविद्यालयों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया गया है।

UGC New Guidelines इसके अलावा संशोधित दिशानिर्देशों ने मानद विश्वविद्यालय (डीम्ड यूनिवर्सिटी) के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) में रजिस्ट्रेशन कराना भी बहुत ही जरूरी है। दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि, “संस्थान संबंधित नियमों में निर्धारित किए गए प्रावधानों के तहत कंबाइंड डिग्री प्रोग्राम की पेशकश भी हो सकती हैं।”

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